नई दिल्ली: मणिपुर सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है, जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉप्युलेशन कमिशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है। अब इस संविधान को एक अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा।
नहीं मिलेगा किसी भी सरकारी सेवा का लाभ
इस दौरान फैसला लिया गया कि चार से अधिक बच्चे वाले परिवारों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं किया जाएगा। मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के तहत एक बार निर्णय लागू होने के बाद अगर किसी दंपत्ति के चार से अधिक बच्चे हैं तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुमुक्कम जोयकिसन ने राज्य में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ को लेकर प्रस्ताव पेश किया था
असम भी कर चुका है जनसंख्या नीति जारी
2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 28.56 लाख है। 2001 में यह 22.93 लाख थी। इससे पहले, पड़ोसी असम ने 1 जनवरी, 2021 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को एकल या एकाधिक भागीदारों से सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था।