Bihar News: बिहार में वाहन मालिकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन मालिकों को एक महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चोरी पर लगाम के लिए सख्ती, HSRP होगी अनिवार्य
मंत्री ने बताया कि राज्य में करीब 52 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनमें अभी तक HSRP नहीं लगी है। इस प्लेट के जरिए वाहन की पहचान सुरक्षित होती है और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ या चोरी की घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिलती है। सरकार इस कदम को वाहन सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी मान रही है।
नियम तोड़ा तो जेब पर पड़ेगा भारी असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाई गई, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन में नई नंबर प्लेट लगवा लें।
कहां और कैसे लगवाएं HSRP?
वाहन मालिक अपने नजदीकी अधिकृत डीलर या एजेंसी के पास जाकर HSRP लगवा सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के DTO कार्यालय से संपर्क कर भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
SMS से घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे करें समाधान
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी वाहन में पहले से HSRP लगी हुई है और फिर भी SMS मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक अपने DTO कार्यालय जाकर सिस्टम में HSRP का विवरण अपडेट करवा सकते हैं।
सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि HSRP लागू होने से न केवल वाहन चोरी पर रोक लगेगी, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन में भी पारदर्शिता आएगी। इससे राज्य में परिवहन व्यवस्था और ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगी।

