दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे हैं, जिसमें जांच में देरी और गवाहों से पूछताछ में देरी पर सवाल उठाए गए।कोर्ट ने यह पूछा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव से पहले ही क्यों हुई?
चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को मिल सकती है अंतरिम जमानत
अरविंद केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है।कोर्ट ने कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं अभूतपूर्व हालात हैं।कोर्ट ने कहा कि चुनाव पांच साल में एक बार होता है,यह कोई हर छह महीने में होनी वाली फसल नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह अलग तरह का केस है।अगर चुनाव ना होते तो हम फैसला सुरक्षित रखते।पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी, वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से जाएगा गलत संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। उनपर कोई केस भी दर्ज नहीं है।कोर्ट ने कहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल क्यों नहीं दिया जाए।इसपर ईडी की ओर से दलील दी गई है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल देने से गलत संदेश जाएगा।सीएम के साथ अलग व्यवहार उचित प्रतीत नहीं होता है। ईडी की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव है, तो क्या सभी को जेल से छोड़ दिया जाए?
शुरुआती जांच के केंद्र में नहीं थे केजरीवाल,
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा जांच में लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने चीजों को सामने लाने में दो साल लगा दिए।कोर्ट ने कहा कि ईडी ने गवाहों और आरोपियों से सीधे सवाल क्यों नहीं किए, इसपर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि शुरुआती जांच के केंद्र में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, 2023 में उनकी भूमिका सामने आई। ईडी ने यह भी कहा कि बिना पुष्टि के सवाल नहीं पूछ सकते हैं।ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अरविंद
केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और इसके बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन्होंने कथित तौर पर आप के अभियान के लिए नकद धनराशि स्वीकार की थी।ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है, हमारे पास अरविंद केजरीवाल की भूमिका के सबूत हैं।
अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से फिर लगा झटका
शराब घोटाले से जुड़े मामले की मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह पूछा कि चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई ? ईडी ने पूछताछ में इतना लंबा समय क्यों लगाया? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कतदारी नहीं है, तब ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम जमानत मिल जाएगा।लेकिन अंतत ऐसा हुआ नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं दूसरी तरफ राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।गौरतलब है की अरविंद केजरीवाल की रिमांड अवधि 20 मई तक में देश में 5 वें चरण तक का चुनाव हो चुका होगा।