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हेट स्पीच मामला: आजम खान को तीन साल की कैद और 25 हजार जुर्माना, संकट में विधायकी

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ गयी हैं। रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने भड़काऊ बयानबाजी देने के लिए तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत के इस फैसले के कारण आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है क्योंकि नियमानुसार एमपी/एमएलए को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153ए के तहत दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई है। आजम खान को अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। हालांकि, सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई।

ये है मामला

उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इस भाषण को लेकर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मिलक विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। भाजपा ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी।

कोर्ट से बाहर आते ही बोले आजम:मैं इंसाफ का कायल हो गया हूं

कोर्ट से बाहर आकर आजम खान ने अपना पहला बयान भी दिया उन्होंने कहा मैं बेल पर हूं इंसाफ का कायल हो गया हूं। हिम्मत नहीं हारा हूं, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई जारी रहेगी। अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। हालांकि इस फैसले के बाद आजम खान के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं।

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