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ज्ञानवापी केस: अगले आदेश तक जारी रहेगा शिवलिंग मिलने वाली जगह का संरक्षण: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण के मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग के संरक्षण को बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 17 मई को पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा।

कोर्ट ने दिया था शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 मई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी के अंदर जिस वजूखाने से शिवलिंग मिला था, उसे संरक्षित रखा जाए। फिलहाल वहां केंद्रीय बलों की तैनाती है और उसका संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसके स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो सके और यथास्थिति बनी रहे।

कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील रखे जाने के फैसले को अगले आदेश तक बढ़ा दिया

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, ‘सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील रखे जाने के फैसले को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर जवाब देने के लिए हमें तीन सप्ताह का वक्त दिया है।

क्या है विवाद

वर्ष 1991 का विवाद ज्ञानवापी मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। दरअसल 1991 में कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, वो काशी विश्वनाथ की जमीन है और इस जगह पर छोटे-छोटे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने ये अपील की थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच करवाई जाए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 सितंबर 2021 को इस केस में ASI के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी।

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