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ज्ञानवापी केस: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, वाराणसी कोर्ट ने माना मामला सुनवाई योग्य

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लखनऊ: वाराणसी के ज्ञानवापी केस को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुनने योग्य है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अंजुमन मस्जिद समिति की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को सौंपने से जुड़ा मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि इस मुकदमे पर सुनवाई संभव है।

2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

याचिका को खारिज करते हुए, सिविल जज महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मामले को 2 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया, यानी अब हिन्दुओं की याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष ने मांगी थी ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की अनुमति

उल्लेखनीय है कि इस मामले में वादी किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग के पूजा-पाठ एवं भोग की अनुमति मांगी गई थी। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया ने वाद की विचारणीयता पर सवाल उठाए थे। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत आता है लिहाजा इस पर सुनवाई न की जाए।

 

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