- बीरेंद्र कुमार झा
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। झारखंड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2022 के साथ ही 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टेट्यूट (परिनियम )गठन और राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर इस एक्ट को लागू कर दिया जाएगा।
आबादी के आधार पर मेयर पद का आरक्षण
नगरपालिका (संशोधन) विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत संबंधित प्रावधान को महापौर या अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। अब संबंधित जाति की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र में महापौर और अध्यक्ष की सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही रांची नगर निगम में मेयर का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होगा। आदित्यपुर में भी मेयर पद एसटी के लिए जबकि धनबाद में ऐसी के लिए आरक्षित होगा।
विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती होगी शुरू
राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्टेट्यूट (परिनियम)गठन से संबंधित विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षक बहाली के लिए विश्वविद्यालय जेपीएससी को अधिसूचना भेज सकते हैं।
बीएड कॉलेजों में जेसीईसीईबी से होगी प्रवेश परीक्षा
निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क से जुड़े विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल जाने के बाद अब राज्य के सभी B.Ed कॉलेजों में दाखिले को के लिए जेसीईसीईबी (JCECEB) द्वारा परीक्षा ली जाएगी।