किसान आंदोलन : किसानों की समस्या को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया समिति का गठन 

0
126

न्यूज़ डेस्क 
शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों की शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को एक सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह समिति गठित की है। इस मौके पर शीर्ष अदालत ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि समिति को चरणबद्ध तरीके से इस पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसान अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को वैकल्पिक स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह समिति हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए गठित की है। इसमें हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार से अंबाला के पास शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेट्स को एक सप्ताह के भीतर हटाने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

गौरतलब है कि तब हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। जब ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ और ‘किसान मजदूर मोर्चा’ ने घोषणा की थी कि किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी कानून सहित अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here