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भारत रत्न पाने वाले को या मरणोपरांत की स्थिति में उनके परिवार को क्या मिलती है सुविधाएं

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भारत सरकार ने 9 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह,पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।साथ ही तीनों महान लोगों के योगदान के बारे में बताते हुए उन्होंने भारत रत्न की घोषणा की।

किसान राजनेता एवं पांचवी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन देश और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया है। 29 मई 1987 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।पामुला पति वेंकट नरसिम्हा राव भारत के नवें प्रधानमंत्री थे। इनका निधन 23 दिसंबर 2004 को 83 वर्ष की उम्र में हुआ था, जबकि हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने 28 सितंबर 2023 को 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली थी। अब सवाल यह उठता है कि भारत रत्न मिलने पर क्या सुविधाएं मिलती हैं ?और मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर उनके परिजनों को क्या-क्या फायदा होता है।

भारत रत्न किन्हें दिया जाता है

भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान ,सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। अपने क्षेत्र में अहम कार्य और योगदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है।पूर्व में भारत रत्न सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया जाता था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया।अब भारत रत्न पाने के लिए कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। भारत रत्न हासिल करने वाले किसी भी क्षेत्र की हो सकते हैं।

भारत रत्न मिलने पर क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

कई दूसरे अवार्ड की तरह भारत रत्न अवार्ड पाने वाले व्यक्ति को भी कोई रकम नहीं दी जाती है,लेकिन इसे पाने वाले को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं।भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अगर किसी राज्य में जाते हैं, तो वहां की सरकार राज्य की अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है, उन्हें परिवहन, बोर्डिंग और राज्य में ठहरने की सुविधा दी जाती है। नियम के आधार पर विस्तारित सुरक्षा भी दी जाती है।भारत रत्न पाने वालों को आम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता मिलता है भारत रत्न प्राप्त करने वालों को सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है।

मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान मिलने पर परिवार वालों के लिए क्या है नियम

अगर किसी शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, तो उनका नाम मौखिक तौर पर भारत रत्न से सम्मानित जोड़कर लिया जाता है।उनके परिवार के सदस्यों जैसे पति या पत्नी और बच्चों को भी राज्य सरकार अतिथि वाली सुविधाएं देती हैं।उन्हें व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। हालांकि परिवार के लिए सुविधाओं को लेकर अभी तक किसी भी तरह के लिखित निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

पहली बार कब और किसे दिया गया था भारत रत्न

भारत रत्न पुरुस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहले यह पुरस्कार स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 ईस्वी में दिया गया था। भारत रत्न सम्मान के लिए हर साल सिर्फ तीन अवार्ड दिए जाते हैं।

क्या- क्या होता है भारत रत्न सम्मान में

भारत रत्न सम्मान में एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले शख्स को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट और एक प्राचीन पदक दिया जाता है। यह पदक पीपल की पत्ती के आकार का करीब 5.8 सेंटीमीटर लंबा और 4 .7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 एक मिलीमीटर मुटाई का होता है। यह तांबे धातु का बना होता और उस पर चमकते हुए सूरज की कलाकृति बनी होती है।उसके नीचे हिंदी भाषा में ‘ भारत रत्न ‘ लिखा होता है।

भारत रत्न के नाम के उपयोग को लेकर क्या है नियम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार भारत रत्न पुरस्कार करने वाले व्यक्ति अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में ‘ भारत रत्न’ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।लेकिन,हां वे चाहें तो अपने बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में ‘ राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न ‘ या ‘ भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता’ जोड़ सकते हैं।

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