सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) 14 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के “राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों” के लिए उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के कदम उठाएं।
तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India), 2002 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान किया जाए। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
याचिका में क्या की गई मांग
याचिका में एक अनुरोध यह भी किया गया, ‘भारत सरकार और भारत निर्वाचन आयोग सहित प्रतिवादियों को एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें ताकि किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग रोका जा सके। इसमें पार्टी के लोगो, धार्मिक प्रतीकों या किसी भी प्रकार के लेख को राष्ट्रीय ध्वज पर लगाने जैसे कृत्य शामिल हैं।