न्यूज़ डेस्क
राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ भी गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। राहुल गाँधी के बाद मानहानि का यह दूसरा मुकदमा है जो किसी नेता पर दर्ज किये गए हैं। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ बीते बुधवार को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि जिसमे कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने गुजराती समाज को ठग कहा है। और इस लिहाज से इस पर कार्रवाई की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी। बता दें कि मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। उनकी ठगी को माफ कर दिया जाएगा। यह मामला दर्ज होने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है।
आपको बता दें कि तेजस्वी बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में मेहुल चोकसी पर रेड क्रॉस नोटिस हटने के बाद अपनी बात रख रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एलआईसी का पैसा, बैंक का पैसा लेकर अगर फिर भाग जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने ‘गुजराती समाज’ को ही ठग बता दिया। उन्होंने कहा था कि दो ठग हैं न। आज देश के हालात देखे जाएं तो सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।
गौरतलब है कि हर्ष मेहता नाम के व्यापारी ने अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मेहता ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि उन्होंने न्यूज में इस बयान को देखा था, जिसमें गुजराती अस्मिता को ठेस पहुंचाने की बात भी कही गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख रखी है। याद रहे यही धारा राहुल गाँधी पर भी लगाए गए थे और उन्हें दो साल की सजा दी गई। इसके बाद राहुल की सांसदी भी चली गई।
हालांकि मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाईकोर्ट में चुनौती दी है।लेकिन कल सुनवाई के दौरान ही जज ने राहुल के मामले से खुद को अलग कर लिया। अब दूसरी तारीख पड़ेगी और दूसरे जज इस मामले पर सुनवाई करेंगे।