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हेमंत सोरेन की जमानत का सीएम ममता बनर्जी और राजद ने किया स्वागत ,कहा सत्य की जीत !

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न्यूज़ डेस्क 
झारखंड हाई कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजद ने स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। सीएम ममता ने एक्स पर एक पोस्ट में उम्मीद जताई कि जमानत पर रिहा होने के बाद हेमंत सोरेन निश्चित रूप से अपनी पूर्ण राजनीतिक गतिविधियां शुरू करेंगे।

सीएम ममता ने लिखा, “झारखंड के एक आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को एक केस के चलते सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाईकोर्ट से उन्हें आज जमानत मिल गई है! मैं इससे बहुत खुश हूं। मुझे यकीन है कि वह तुरंत अपनी पब्लिक गतिविधियां शुरू कर देंगे। हेमंत, आपका हमारे बीच दोबारा स्वागत है!”
 बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक शक्तिशाली आदिवासी नेता हेमंत सोरेन की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। बीजेपी समर्थित केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई से चुनी गई सरकार को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश की बू आती है।

उधर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का सदैव स्वागत है आज भी स्वागत करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। हेमंत सोरेन को नाहक सत्ता के जालिमों ने बनावटी केस बना कर जेल में डाला, जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। देश के इतिहास में इस अध्याय को कोई भूल नहीं सकता।

आरजेडी नेता ने कहा, जिस जमीन को लेकर उनका नाम घसीटा गया वो जमीन बिक्री की थी ही नहीं। खुलकर तथ्य सामने आए हैं। बीजेपी ने दो-दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। इस देश में बीजेपी से अलग विचार रखने वाले के खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। बीजेपी की नीतियों को जो नेता चुनौती देता है उसे सलाखों में डाल दिया जा रहा है। उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोकतंत्र में गलत है। आज देश में आपातकाल नहीं आपातकाल लगा हुआ है।
  गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी। अदालत ने 13 जून को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिया है।

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