न्यूज़ डेस्क
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को समन किये जाने को लेकर गुजरात सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसके बाद गुजरात सेशंस कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार और गुजरात यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है और और पुरे मामले पर जवाब मांगा है।
सीएम केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से अहमदाबाद की निचली अदालत में दाखिल किए मानहानि केस में समन पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल की तरफ से सेशंस कोर्ट में दाखिल अर्जी में समन कई तरीके से गलत बताया गया है। केजरीवाल के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अहमदाबाद के सिटी सिविल सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केजरीवाल ने पीएम मोदी डिग्री मामले गुजरात हाई कोर्ट के फैसले में खुद पर जुर्माना लगाने के खिलाफ भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से अहमदाबाद की निचली अदालत में मानहानि का केस किया गया है। यह मामला पीएम मोदी के डिग्री को लेकर है। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ राज्य सभा के सांसद संजय सिंह को पेश होने का समन दिया गया था। पिछली सुनवाई पर दोनों नेताओं ने दिल्ली में बाढ़ का हवाला देकर पेशी से छूट ली थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अब अरविंद केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में समन के खिलफ रिवीजन अर्जी लगाकर चुनौती दी है और कहा है कि समन के ऑथराइजेशन प्रॉपर नहीं है।
यूनिवर्सिटी ने जिन आधार पर मानहानि का केस किया वह मामला ही नहीं बनता है। गवाहों ने जो कहा है उसमें मानहानि जैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल की तरफ से दाखिल की रिवीजन अर्जी में कई और तकनीकी पहलुओं के जरिए मानहानि केस में समन पर सवाल खड़े किए गए हैं।
गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में सीएम केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में दाखिल की अर्जी !
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