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चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़के सीजेआई

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सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली कुलदीप कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है।गौरतलब है कि पूरा रिकॉर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास शाम 5:00 बजे तक सभी दस्तावेज और सभी वीडियो प्रूफ के साथ रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है, यानि नगर निगम के नए मेयर के कामकाज पर फिलहाल रोक लगी रहेगी।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जप्त होगा चुनाव का पूरा रिकॉर्ड

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम निर्देश देते हैं की मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जप्त कर लिया जाए और मतपत्र तथा वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए।रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वह रिकॉर्ड इन्हें सौंप देंगे।सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सोमवार को सुनवाई की है।

मुख्य न्यायाधीश को सौंपी गई निर्वाचन अधिकारी की वीडियो

कोर्ट में वकील कुलदीप कुमार ने नए सिरे से मेयर चुनाव की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश को यह देखने के लिए पेन ड्राइव दी कि चुनाव की कार्यवाही में क्या-क्या हुआ था। इसी पेन ड्राइव में कथित रूप से निर्वाचन पदाधिकारी का वह वीडियो भी था, जिसमें देखा गया है कि वह मतपत्रों पर कलम चला रहे हैं, साथ ही कथित रूप से पीछे के दरवाजे से कैसे बीजेपी के कैंडिडेट मेयर की कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उसे लोकतंत्र की हत्या कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने (निर्वाचन पदाधिकारी ने) मतपत्रों को खराब किया है।उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने निर्वाचन अधिकारी के कैमरे में देखने पर कहा कि वह कैमरे में क्यों देख रहे हैं? उन्होंने वकील को संबोधित करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है,लोकतंत्र की हत्या है। हम आश्चर्यचकित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर का यही व्यवहार होता है ?कृपया रिटर्निंग अधिकारी को यह बताएं की सर्वोच्च न्यायालय उस पर नजर रख रहा है।

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