Bihar News: नगर निकाय चुनाव में नया नियम लागू, अब गुप्त मतदान से बनेगी समिति

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Bihar News: बिहार सरकार ने नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के गठन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब इन समितियों के सदस्यों का चुनाव पूरी तरह गुप्त मतदान (Secret Ballot) के जरिए कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला पदाधिकारी (DM) करेंगे, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

नए कानून से बदली प्रक्रिया

उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत यह नया प्रावधान लागू किया गया है। इसके तहत अब नगर निकायों के वार्ड पार्षद बहुमत के आधार पर गुप्त मतदान से समिति के सदस्यों का चयन करेंगे।

इससे पहले जारी अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद इसे विधेयक के रूप में लागू किया गया है, जिससे प्रक्रिया को स्थायी कानूनी आधार मिल गया है।

चुनाव की तिथि और प्रक्रिया तय

राज्य सरकार द्वारा समिति के चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। वहीं जिला पदाधिकारी सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पहले चुनाव की तारीख, समय और स्थान की जानकारी देंगे।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर रिक्त पद के लिए अलग-अलग मतदान कराया जाएगा। इसके लिए क्रमांकित मतपेटिकाएं (Ballot Boxes) तैयार की जाएंगी, जिनमें पार्षद गुप्त रूप से मतदान करेंगे।

नामांकन को लेकर भी सख्त नियम

नए नियमों के अनुसार, कोई भी वार्ड पार्षद केवल एक ही पद के लिए नामांकन कर सकेगा। यदि कोई पार्षद एक से अधिक पदों के लिए नामांकन करता है, तो केवल सबसे पहले क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही मान्य होगा।

मतदान और मतगणना की पूरी पारदर्शी व्यवस्था

मतदान समाप्त होते ही संबंधित मतपेटिकाओं को सभी पार्षदों के सामने खोला जाएगा और तुरंत मतगणना की जाएगी। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है। इसके अलावा सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी जांच या न्यायिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग किया जा सके।

इस तारीख के बीच होंगे चुनाव

विभागीय निर्देश के अनुसार, राज्य के सभी नगर निकायों में 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच सशक्त स्थायी समिति के चुनाव कराए जाएंगे।

DM को दिए गए विशेष अधिकार

जिला पदाधिकारी इस चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन पदाधिकारी और अन्य कर्मियों की नियुक्ति कर सकेंगे। साथ ही, चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है।

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