बिहार में अब बिजनेस करना होगा आसान! भवन निर्माण से लेकर उद्योग तक नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

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पटना: बिहार में कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार लगातार नियमों में बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को Ease of Doing Business (EoDB) तथा Deregulation 1.0 और 2.0 के तहत किए जा रहे सुधारों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई।

बैठक की संयुक्त अध्यक्षता भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के.के. पाठक और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की। इस दौरान केंद्र और राज्य के बीच तय सुधारों की प्रगति तथा उनके जमीन पर क्रियान्वयन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा हुई।

भवन निर्माण के नियम होंगे आसान

बैठक में Building Bye-Laws 2026 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। नए प्रावधानों का उद्देश्य भवन निर्माण की मंजूरी को सरल करना, व्यावसायिक जमीन के बेहतर इस्तेमाल और Mixed-Use Development को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावित व्यवस्था में कम जोखिम वाले भवनों के लिए Self-Certification और मध्यम जोखिम वाली इमारतों के लिए Third-Party Inspection की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है।

MSME को राहत, डबल लाइसेंस से मिलेगी मुक्ति

बिहार विधानमंडल ने 23 जुलाई 2026 को EoDB Bill 2026 को मंजूरी दी थी। इसके तहत उद्योगों के लिए दोहरे लाइसेंस की बाध्यता कम करने, MSME को स्व-घोषणा के आधार पर मंजूरी देने और अनावश्यक निरीक्षण से राहत देने की दिशा में प्रावधान किए गए हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि कारोबारियों को विभिन्न विभागों की मंजूरियों के लिए कम समय और कम कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़े।

डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर

सरकारी नियमों और आदेशों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल को 19 जून 2026 से चालू किया गया है। अब तक इस पर 2,000 से अधिक दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।

वहीं, RTPS के तहत ऑटो-अपील व्यवस्था भी 23 जून से लागू है। इससे निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलने की स्थिति में अपील की प्रक्रिया को अधिक स्वचालित बनाने में मदद मिलेगी।

जमीन, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन में भी बदलाव

बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन यानी CLU की आवश्यकता खत्म करने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करने और निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम भूमि संबंधी बाध्यता को समाप्त करने जैसे सुधारों पर भी चर्चा हुई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक Unified Health Licensing Portal विकसित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जल्द ही RFP जारी करेगी। पर्यटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत नियमों को और सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में संबंधित विभागों को सुधारों के अनुरूप आवश्यक अधिसूचनाएं जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन विभाग को EoDB Bill और Building Bye-Laws के अनुरूप नियमों में संशोधन करने को कहा गया है। साथ ही विभिन्न अनुमतियों के लिए थर्ड-पार्टी निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति पर जल्द अंतिम निर्णय लेने की बात कही गई। बैठक में उद्योग, नगर विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, गृह, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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