भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट: सात दोषियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

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न्यूज डेस्क
देश के खिलाफ युद्व करने के लिए भारी मात्रा में इकट्ठा गोला बारूद के साथ पकड़े गये प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के सात आतंकवादियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों पर मध्य प्रदेश के शाजापुर में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 को हुए विस्फोट की साजिश रचने ओर इसमें सहयोग देने का दोष भी सिद्ध हुआ है।

विशेष न्यायाधीश ने आतंकी मोहम्मद फैसल,गौस मोहम्मद खान,मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मो. दानिश,सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को फांसी और मो.आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने दोषियों को मंगलवार को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया,जहांराज करीब साढ़े आठ बजे सजा सुनाई गयी। न्यायाधीश त्रिपाठी ने 24 फरवरी को सभी को दोषी करार दिया था।

सजा सुनाने के लिए 27 फरवरी की तिथि तय की गयी थी लेकिन मंगलवार को सजा सुनाई गयी। एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह और केके शर्मा ने बताया कि मामले की रिपोर्ट एटीएस के डिप्टी एसपी मनीषचंद्र सोनकर ने 8 मार्च 2017 को एटीएस थाने में दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को पता चला कि आईएस के सदस्य मो.फैसल,दानिश अख्तर,आतिफ मुजफ्फर,सैफुल्ला और अजहर ने शाजापुर में 7 मार्च 2017 को ट्रेन में हुए धमाके की साजिश रची थी।विशेष न्यायाधीश वीएस त्रिपाठी ने कहा कि दोषी रहम के हकदार नहीं हैं,दोषियों ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है। सभी दोषी सख्त सजा के हकदार हैं।

मारा जा चुका है एक आरोपी

विवेचना के दौरान काकोरी में हुए मुठभेड़ में एक आरोपी सैफुल्ला मारा गया था जबकि अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुआ था।

जिहाद के लिए प्रशिक्षण समेत कई आरोप साबित

इन सभी आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करने,विस्फोटक और हथियार एकत्र करने,जाकिर नाईक का वीडियो देखने के बाद जिहाद के लिए प्रशिक्षण देने समेत कई आरोप लगाये गये थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 21 मार्च 2018 को आरोप तय किये गये थे।

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