रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की विधायकी आखिरकार रद्द हो गयी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। अब 6 महीने के भीतर ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।
SP leader and Rampur MLA Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly: Office of UP Assembly Speaker
Azam Khan was yesterday sentenced to 3 years in prison along with a fine of Rs 2000 in the hate speech case of 2019.
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— ANI (@ANI) October 28, 2022
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रद्द की सदस्यता
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की है। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई है। गौरतलब है कि रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। जिसके तहत आजम को तीन साल कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
6 महीने के भीतर होगा रामपुर सीट पर उपचुनाव
उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य माना जाएगा।