Homeदेशअतीक अहमद की हत्या पूर्व नियोजित नहीं ,पुलिस को मिली क्लीन...

अतीक अहमद की हत्या पूर्व नियोजित नहीं ,पुलिस को मिली क्लीन चिट !

Published on

न्यूज़ डेस्क
पिछले साल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हुई हत्या की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने किसी पूर्व नियोजित साजिश से इनकार किया है और पुलिस की लापरवाही की संभावना को भी नकार दिया है। यह काण्ड यह कांड प्रयागराज में हुआ था।

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग को 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला, “15 अप्रैल, 2023 की घटना जिसमें प्रयागराज के शाहगंज थाना अंतर्गत उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तीन अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसे राज्य पुलिस द्वारा अंजाम दी गई पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा नहीं कहा जा सकता।”

आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा, “15 अप्रैल 2023 की घटना, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला, पुलिस की लापरवाही का नतीजा नहीं थी और न ही उनके लिए घटना को टालना संभव था।” यह देखते हुए कि अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताया था, आयोग ने मीडिया को “ऐसी घटनाओं को कवर करते समय कुछ संयम बरतने” का भी सुझाव दिया है।

आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी भी मीडिया संस्थान को संबंधित अधिकारियों द्वारा विनियमित और नियंत्रित किया जाएगा। विशेषकर किसी सनसनीखेज सार्वजनिक महत्व की घटना के मामले में, ताकि जांच एजेंसी के रास्ते में किसी भी बाधा से बचा जा सके और इसमें शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा भी हो सके। आयोग ने सुझाव दिया कि मीडिया को किसी भी घटना/घटना का इस तरह से सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिससे आरोपी/पीड़ितों की गतिविधियों के साथ-साथ उक्त घटना के संबंध में पुलिस की गतिविधियों के बारे में योजना/सूचना मिल सके।”

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “मीडिया को किसी भी अपराध की जांच के चरणों जैसे कि आरोपी को आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए ले जाने के बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।” इसमें कहा गया है, “जब सार्वजनिक महत्व के किसी अपराध की जांच चल रही हो, तो मीडिया को कोई भी ‘टॉक शो’ आयोजित करने से बचना चाहिए, जिससे चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है।”

Latest articles

भारत के लिए राहत की सांस, ऑस्ट्रेलिया का यह तेज गेंदबाज दूसरे टेस्ट से बाहर

पर्थ टेस्ट में जीत के जोश से लबरेज टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज...

लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का मिल रहा संरक्षण! केंद्र सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम से दोनों गठबंधन पेशोपेश में

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को हुए मतदान का चुनाव परिणाम 23...

बिहार के युवकों को चीन-पाकिस्तान के हाथों बेच साइबर अपराध में लगाते  हैं एजेंट!

देश के 22 जगहों पर गुरुवार को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी(NIA) ने छापेमारी की है।बिहार...

More like this

भारत के लिए राहत की सांस, ऑस्ट्रेलिया का यह तेज गेंदबाज दूसरे टेस्ट से बाहर

पर्थ टेस्ट में जीत के जोश से लबरेज टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज...

लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का मिल रहा संरक्षण! केंद्र सरकार पर भड़के अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम से दोनों गठबंधन पेशोपेश में

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को हुए मतदान का चुनाव परिणाम 23...