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तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल,26 जून को SC में होगी सुनवाई

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न्यूज डेस्क
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उनकी मुश्किलें अभी भी बनी हुई है। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक हटाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार 26 जून के लिए टाली है। उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे। बता दें कि शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आप सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी। इसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए।

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