पटना (बीरेंद्र कुमार): बिहार में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए गए राज्य में 224 नगरपालिका सीट के लिए चुनाव कराने की अनुमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान और मतगणना की तारीख जारी कर दी है। नगर निकाय का चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगा। पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होगा और इसकी मतगणना 20 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होगी और इसकी मतगणना 30 दिसंबर को होगी। बिहार राज्य नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 की अधिसूचना 9 सितंबर को जारी की गई थी।
सभी जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेगा। मतदान इवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे। साथ ही निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले से दिए गए सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे।
नहीं होगा नया नामांकन
आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराया जायेगा। कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा। उम्मीदवारों को पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतदान और मतगणना संपन्न करायी जायेगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि इसकी जानकारी चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाये। निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे। किसी तरह की परेशानी या भ्रम होने पर आयोग से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। नगरपालिकाओं की मतगणना के बाद विधिवत परिणाम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता स्वत: समाप्त हो जायेगी।