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बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं होंगे अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज,हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीरों,नाम या अन्य खासियतों के अनाधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने फैसले के साथ किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व या प्रचार के अधिकार पर देश में संभवत: पहली बार मुहर लगायी है। अमिताभ ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। उन्होनें कहा था कि सेलिब्रिटी होने के नाते अपनी सभी पहचान व विशेषताओं का प्रचार के लिए उपयोग करने का अधिकार केवल उन्हें ह। कई लोग इनका अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। अमिताभ ने प्रतिवादियों से 2 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की है।

मामले की अगली सुनवाई मार्च 2023 में होगी

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च 2023 में रखी है। ताजा सुनवाई के बाद शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अमिताभ लोकप्रिय हस्ती हैं और अनधिकृत गतिविधियों से उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है। कुछ गतिविधियों से तो उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए तत्काल अंतरिम राहत दी जाती है। अमिताभ की ओर से वकील हरीश साल्वे व अन्य ने बताया कि मोबाइल एप बनाने वालों से लेकर केबीसी के नाम पर अवैध लॉटरी बेचने वालों तक अमिताभ की विशेषताओं का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं।

वेबसाइटों से अनधिकृत कंटेंट हटाने का आदेश

हाईकोर्ट ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को भी आदेश दिये हैं कि वे इस प्रकार की सामग्री वेबसाइटों से हटवाएं जो अमिताभ के अधिकारों का हनन करती हैं। कोर्ट ने कहा कि उन टेलीफोन नंबरों व वेबसाइटों को भी प्रतिबंधित करें,जो उनके नाम से बिना अनुमति संदेश भेज रहे हैं।

कपड़ों व टी शर्ट पर छापी जा रही अमिताभ की तस्वीर

इंस्टैंट मैसेजिंग एप पर फोटो लगाकर कौन बनेगा करोड़पति शो के नाम पर ठगा जा रहा है। लोग केबीसी व अमिताभ के नाम पर लॉटरी खरीद कर इनके झांसे में आ रहे हैं। अमिताभ का नाम, तस्वीर कारोबारी प्रतिष्ठानों पर लगाया है,होर्डिंग पोस्टर बनवाए हैं और लोगों को अपने उत्पाद फर्जी तरीके से अमिताभ के नाम पर बेच रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को पढ़ने के लिए उनकी तस्वीर वाली किताबें बेची जा रही हैं।

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