फेल UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कंपनसेशन, जानिए कैसे और कब कर सकते हैं क्लेम

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डिजिटल पेमेंट ने हमारी जिंदगी काफी आसान बना दी है। किसी को पैसे भेजने हो या पेमेंट करना हो, तुरंत UPI ऐप खोला, पिन डाला और बस काम हो गया। लेकिन कभी-कभी UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और स्क्रीन पर मैसेज दिखता है कि पैसे कट गए, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि अगर बैंक या ऐप पैसे लौटाने में देर करते हैं, तो आपको कानूनी तौर पर मुआवजा लेने का हक है।

मान लीजिए आपका UPI पेमेंट फेल हो गया और पैसा कट गया, लेकिन वापस नहीं आया. कई बार बैंक या ऐप पैसा अटका कर बैठ जाते हैं। यह तरीका इसी परेशानी का हल है।अगर तय समय में आपको पैसा रिफंड नहीं होता, तो आप हर दिन के हिसाब से मुआवजा मांग सकते हैं। RBI के नियम के मुताबिक, अगर फेल हुई UPI ट्रांजैक्शन का पैसा T+1 दिन (यानी ट्रांजैक्शन वाले दिन के अगले एक कामकाजी दिन) तक वापस नहीं आता, तो बैंक को देरी के हर दिन के लिए ₹100 देना पड़ता है, जब तक रिफंड प्रोसेस नहीं हो जाता है।

कंपनसेशन क्लेम करने के लिए निम्न स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए
स्टेप 1: UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए, तो पहले T+1 (यानी ट्रांजैक्शन वाला दिन + अगला एक कामकाजी दिन) दिन तक इंतजार करें ।
स्टेप 2: अगर इसके बाद भी पैसा वापस नहीं आया, तो अपने UPI ऐप Google Pay, PhonePe, Paytm में जाकर dispute/complaint raise करें।
स्टेप 3: अब भी अगर मामला न सुलझे तो सीधे RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर कंप्लेंट फाइल करें।
स्टेप 4: कंप्लेंट में साफ-साफ लिखें कि बैंक तय समय (TAT) से देरी कर रहा है। RBI के नियम के मुताबिक, देरी के हर दिन के लिए बैंक को ₹100 प्रति दिन देना होता है।

यहां ध्यान देने वाली बातें यह है कि
यह नियम सिर्फ उन्हीं मामलों में लागू होगा जब आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ हो, पैसा कट गया हो लेकिन सामने वाले को न पहुंचा हो।अगर आपने गलती से किसी गलत इंसान को पैसा भेज दिया है, तो इस पर यह नियम लागू नहीं होता है।

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