न्यूज डेस्क
1 मई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल गई हैं। आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 171.50 रुपए सस्ता हो गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में हुए बदलाव आज से लागू होने जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें जो सीधे आपके फाइनेंस से जुड़ी हैं, तो जान लीजिए एक मई से होने वाले बड़े बदलावों के बारें में
कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं और रेट तय किए जाते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती की गई है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में यह कटौती की गई है। इस कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1,856.50 रुपये रह गई है। इसमें 171.50 रुपये की कमी की गई है। पहले दिल्ली में इसकी कीमत 2,028 रुपये थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार दूसरे महीने कमी की गई है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में भारी उतारचढ़ाव देखने को मिला है। मुंबई में अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1960.50 रुपये, कोलकाता में 1960.50 रुपये, मुंबई में 1808.50 रुपये और चेन्नई में 2021.50 रुपये रह गई है।
ATM ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव
पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके अनुसार ATM से पैसे निकालते वक्त अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो 10 रुपए चार्ज देना होगा।
SBI क्रेडिट कार्ड्स के नियमों में बदलाव
SBI क्रेडिट कार्ड पर अब सभी कैटेगरी को मिलाकर एक महीने/बिलिंग साइकिल में अधिकतम 5000 रुपए कैशबैक मिलेगा। पहले शॉपिंग कैटेगरी में अधिकतम 10 हजार कैशबैक मिलता था। इसके अलावा कॉम्प्लिमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा अब नहीं मिलेगी। पहले कार्ड होल्डर को हर साल डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लाउंज में 4 बार फ्री एक्सेस दिया जाता था।
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए KYC जरूरी
सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि निवेशक,उसी ई-वॉलेट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए करें, जिसका KYC पूरा हो। यानी अब निवेशक KYC वाले ई-वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। KYC के लिए आपको अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल्स देनी होती हैं। डिटेल्स के साथ KYC के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
जीएसटी नियमों में हुआ बदलाव
एक मई से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए सात दिनों के अंदर ट्रांजेक्शन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा। इसे अनिवार्य बना दिया गया है। अभी तक इस काम के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी।