न्यूज डेस्क
अडानी समूह को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मचे बवाल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, इस एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्टस का हवाला देते हुए उसे सही बताया है। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थीं।
Supreme Court appointed expert committee into the Adani -Hindenburg report informs SC that at this stage, taking into account the explanations provided by SEBI, supported by empirical data, prima facie, it would not be possible for the Committee to conclude that there has been a… pic.twitter.com/UGLtbpXmAE
— ANI (@ANI) May 19, 2023
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी समूह की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि अदाणी समूह ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए, और सेबी ने भी अदाणी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मुताबिक, अदाणी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया।
कमेटी ने यह भी कहा है कि अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अदाणी समूह में खुदरा निवेश बढ़ा है, और समूह ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों को राहत देने की कोशिश की थी। कमेटी का दावा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद शॉर्टसेलरों ने मुनाफा कमाया, और SC कमेटी ने इसकी जांच किए जाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हालांकि यह भी कहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट के तमाम निष्कर्ष अंतिम नहीं हैं, क्योंकि इस मामले में सेबी की जांच जारी है।