राहुल गांधी, जेल की सजा के खिलाफ जाएंगे कोर्ट, सोमवार को दायर कर सकते हैं याचिका

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बीरेंद्र कुमार झा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले से जुड़े केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के कारण अपनी लोकसभा की सदस्यता और सरकारी बंगला गंवाने के बाद राहुल गांधी अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी अब इस मामले में सूरत के सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।

सोमवार को याचिका लगाएगी राहुल गांधी की लीगल टीम

प्राप्त प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल गांधी हाईकोर्ट से पहले सूरत सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 23 मार्च को राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी।राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत के सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। राहुल गांधी की लीगल टीम 3 मार्च यानि सोमवार को कोर्ट जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार राहुल गांधी का केस दिल्ली के विशेषज्ञ वकीलों की टीम लड़ेगी।राहुल गांधी की कानूनी टीम सोमवार तक सूरत पहुंच कर अपील दायर करेगी।

कांग्रेस नेता ने अपने ही पार्टी पर उठाए सवाल

राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना कहा कि पार्टी एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। लेकिन अपने सबसे बड़े नेता के लिए 1 हफ्ते में एक अपील भी दाखिल नहीं कर पाई है।

गुजरात कांग्रेस 300 से ज्यादा सम्मेलनों का करेगी आयोजन

इस सबके बीच गुजरात कांग्रेस इस महीने राज्य भर में 300 से अधिक सम्मेलनों का आयोजन कर बीजेपी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी नेता राहुल गांधी को शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी की योजना 251 तालुका के 30 जिलों और 8 शहरी केंद्रों में दो चरणों में 6 से 12 अप्रैल और 15 से 25 अप्रैल के बीच सम्मेलन आयोजित करने की है। राहुल गांधी को उनके समर्थन के लिए 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच गुजरात आमंत्रित किया गया है।

मार्च को सूरत में अदालत के सामने पेश हुए थे राहुल गांधी

राहुल गांधी राहुल गांधी पिछली बार 23 मार्च को सूरत में अदालत के सामने पेश हुए थे, जिसने उन्हें एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। यह सजा अंततः लोकसभा के सदस्य के रूप में उनकी योग्यता का कारण बनी। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने कहा कि पुलिस से मंजूरी मिले या न मिले, प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राज्य में शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं देना एक नियम बन गया है।उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से सरकार को इस बात जा डर लगता है की कांग्रेस समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने में बीजेपी सरकार की विफलता को बड़ा मुद्दा मुद्दा बनाकर लोगों की अपने पक्ष में लामबंद कर लेगी। जगदीश ठाकोर ने कहा कि लोकतंत्र में अधिकारियों के लिए आवेदन करने पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देना अनिवार्य है। कांग्रेस ने स्थानीय पुलिस थानों में अनुमति के लिए आवेदन देने जा फैसला किया है,लेकिन चाहे अनुमति मिले या न मिले पार्टी अपने कार्यक्रम की जारी रखेगी।

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