सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो की याचिका,गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की थी कि वह अपने उस आदेश की समीक्षा करे, जिसके तहत उसने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों को छूट देने पर विचार के लिए कहा था। गौरतलब है कि इसी साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी ग्यारह दोषियों को माफी देते हुए रिहा कर दिया था।

बिलकिस बानों ने दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती

गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इसी आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी।

डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याया नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे

बिलकिस बानो की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान सामने आया है। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की अर्जी खारिज कर दी। बिलकिस बानो का 21 साल की उम्र में गैंगरेप किया गया,उसके 3 साल के बेटे और 6 परिवार वालों का कत्ल कर दिया गया,पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आजाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याया नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे।

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