दिल्ली दंगा: उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला

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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद बरी कर दिया है। कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और खालिद सैफी को 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित प्रमुख मामलों में से एक में आरोपमुक्त किया है। दिल्ली में हुए दंगे में पत्थरबाजी के इस मामले में पहले से ही दोनों को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एक अन्य मामले में दोनों अभी जेल में ही बंद हैं।

आरोपमुक्त होने के बावजूद रहेंग जेल में

इस मामले में आरोपमुक्त होने के बावजूद, दोनों जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में एफआईआर में अब तक जमानत नहीं मिली है। उनके खिलाफ दंगा और आपराधिक साजिश के अन्य आरोपों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी लगाया गया है।

फरवरी 2020 में दिल्ली में हुआ दंगा

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान उमर खालिद और खालिद सैफी पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर शाहीन बाग में दंगे करने के लिए प्लान बनाया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। खालिद, सैफी और ताहिर 8 जनवरी 2020 को मिले और उन्होंने साजिश रची। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि ताहिर हुसैन, सैफी और उमर खालिद उन लोगों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं, जो दिल्ली में दंगे और विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे।

उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापक हिंसा भड़क गई थी। खालिद को सितंबर 2020 में दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

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