मोदी सरनेम मामले में राहुल गाँधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब !

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न्यूज़ डेस्क 

मोदी सरनेम मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चार अगस्त को होनी है। इससे पहले ही राहुल गाँधी ने शीर्ष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि  अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है। उसमें सफलता की संभावना है। इसलिए दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था। मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। 
      राहुल ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि मानहानि केस में अधिकतम सज़ा के चलते संसद सदस्यता गई है। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। उन्हें इससे पहले किसी केस में सज़ा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। 
           बता दें कि मोदी उपनाम मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि राहुल गाँधी घमंडी नेता हैं और उनकी याचिका को ख़ारिज की जानी  चाहिए।पूर्णेश मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं है। उनका आचरण घमंड भरा है। बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया।  
    बता दें कि चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। कोर्ट का फैसला राहुल गाँधी के सपोर्ट में जाता है तो राहुल गाँधी न सिर्फ जेल जाने से बच सकते हैं बल्कि उनकी सांसदी भी भल हो सकती है। और ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गाँधी की राजनीति आगामी आठ साल के लिए बाधित हो सकती है। वे कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 

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