HomeदेशNPS वात्सल्य योजना क्या है? मंगलवार को हुई शुरुआत, जानिए इसके फायदे

NPS वात्सल्य योजना क्या है? मंगलवार को हुई शुरुआत, जानिए इसके फायदे

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न्यूज डेस्क
बच्चों के सुरक्षित आर्थिक भविष्य के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत माता पिता पेंशन खाते में निवेश कर बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। ये आनलाइन या बैंक शाखा या डाकघर में जाकर न्यूनतम एक हजार रुपए से एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं। हर साल एक हजार रुपए का योगदान करना होगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसके तहत स्थायी सेवा निवृति खाता संख्या कार्ड दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तारित स्वरूप है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता खुल सकता है। बच्चे के 18 साल का होने पर यह खाता सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा।

क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना?

एनपीएस वात्सल्य पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड और एडमिनिस्टर्ड बचत सह पेंशन योजना है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे 18 साल से बड़े व्यक्तियों का एनपीएस खाता खुलता है, उसी तरह अब 18 साल से कम उम्र के मतलब नाबालिगों का भी एनपीएस खाता खुल सकता है।

एनपीएस में खाता खुलवाने की पात्रता क्या है?

इस योजना में अब 18 वर्ष से भी कम आयु के सभी व्यक्ति इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। हालांकि नाबालिगों के नाम पर खोले गए खातों के ऑपरेशन का अधिकार उनके अभिभावक को मिलेगा। लेकिन इस योजना का एकमात्र लाभार्थी वही नाबालिग होगा, जिनके नाम पर खाता खोला गया है।

कहां खुलेगा एनपीएस वात्सल्य खाता?

यह खाता पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खोला जा सकता है। इनमें देश के प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल हैं। आप इन प्वाइंट ऑफ प्रजेंस की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

खाता खोलने के लिए जरूरी कागज

जिस बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलना है, सबसे पहले उसका जन्म प्रमाणपत्र देना होगा। यदि आपके पास नगरपालिका या नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, PAN और पासपोर्ट आदि भी पेश कर सकते हैं।

कम से कितने पैसे जमा करने होंगे?

इस खाते को खोलने के लिए साल में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश करना होगा। इससे ज्यादा रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है। आप जितना पैसा चाहें, इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि निवेश में जिस तरह की चॉइस एनपीएस खाते में मिलती है, वही चॉइस एनपीएस वात्सल्य में भी होगी।

पैसे कैसे निकलेंगे?

इसमें जब आप किसी बच्चे का खाता खुलवाते हैं तो उसे कम से कम तीन साल तक चलाना होगा। मतलब कि इसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि है। इस पीरियड के बीतने के बाद और बच्चे के 18 साल तक की उम्र तक पहुंचने से पहले 25 फीसदी की रकम निकाल सकते हैं। लेकिन पैसे की निकासी का उद्देश्य शिक्षा या किसी बीमारी का इलाज होना चाहिए। जैसे ही खातधारक की उम्र 18 साल की होगी, तो रकम निकालने में कुछ और छूट मिल जाती है। उस वक्त यदि कुल जमा राशि ढाई लाख रुपये से कम है तो उसे पूरा निकाला जा सकता है। यदि जमा रकम ढाई लाख रुपये से ज्यादा हो तो कुल राशि का 20 फीसदी हिस्सा ही निकाला जा सकेगा। शेष 80 फीसदी हिस्से से एन्युइटी खरीदना पड़ेगा। यदि दुर्भाग्य से बच्चे की मृत्य हो जाए, तो पूरा फंड पैरंट्स को दे दिया जाएगा।

18 साल के बाद रकम नहीं निकालना चाहें तो क्या होगा?

यदि बच्चे की उम्र 18 साल होने के बाद भी रकम नहीं निकालना हो तो तीन महीने के भीतर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट एनपीएस टियर-1 अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति का नया केवाईसी कराना होगा। शिफ्टिंग के बाद इस अकाउंट पर एनपीएस टियर-1 के ही नियम लागू होंगे। वह व्यक्ति सामान्य एनपीएस खाते ही तरह ही उसमें निवेश जारी रख सकते हैं।

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