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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला जज का बड़ा आदेश, सभी याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई, असंतुष्ट पक्ष जाएगा हाईकोर्ट

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बीरेंद्र कुमार झा

वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में अपने आदेश की मुहर लगाई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने सभी मामले एक साथ सुनने का आदेश दिया। इस तरह अब 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होने का रास्ता साफ हो गया है।

सोमवार को फैसला रखा था सुरक्षित

ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई थी।इसमें वादिनी महिलाओं की याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।मंगलवार को अदालत ने सभी मामले को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया। हालांकि मामले से जुड़े सभी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। हिंदू पक्ष भी इसे लेकर आपस में बटे हुए हैं।

एक पक्ष ने जिला अदालत के निर्णय का किया स्वागत तो दूसरे ने कहीं हाई कोर्ट जाने की बात

वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी से जुड़े मामले में फैसला आने पर एक पक्ष ने इसका का स्वागत किया और कहा कि इससे समय की बचत होगी और आदि विश्वेस्वर से जुड़े मामलों में जल्द ही फैसल आ सकेगा, वहीं दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की प्रकृति अलग-अलग है, इसलिए एक साथ इन सबकी सुनवाई होना ठीक नहीं है।

महिला वादियों ने श्रृंगार दर्शन पूजन से जुड़े मामले को लेकर रखी थी यह मांग

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में 4 महिला वादियों सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी से जुड़े 7 ऐसे मामले कई अदालतों में हैं, जिनमें एक ही तरह की मांग रखी गई है। यह मांग श्रृंगार गोरी के दर्शन पूजन से जुड़ी है। ऐसे में इन सभी मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए।

इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश पारित किया और अलग-अलग मुकदमे से संबंधित फाइलें तलब की।मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज किए गए और सुनवाई पूरी की गई। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

 

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