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उत्तर प्रदेश: हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोकी नगर निकाय चुनाव की अधिघोषणा

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लखनऊ (बीरेंद्र कुमार): हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया। साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

ट्रिपल टेस्ट के बिना जारी हुआ था चुनाव का नोटिफिकेशन

नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक को 20 दिसंबर तक और बढ़ाने का आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय न्यायमूर्ति सौरव श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वैभव पांडे की याचिका पर पारित किया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के सुरेश महाजन मामले के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाना चाहिये, जबकि सरकार ने इसे किए बिना 5 दिसंबर 2022 को नगर निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और प्रमुख स्थाई अधिवक्ता अमिताभ रायपुर अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा इस पर जमा कर देना चाहिए था।

हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान याची की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने कोर्ट को बताया कि 12 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी करते हुए जिला अधिकारियों को निकायों के कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं से पूछा शासनादेश यूपी पुलिस के किस प्रावधान के तहत जारी किया गया है न्यायालय में इसे स्पष्ट करने को कहा है।

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