नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को झटका लगा है। लखीमपुर खीरी मामले में कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी है। लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने मंगलवार को आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। आशीष पर चार किसानों और एक पत्रकार को अपने वाहन से कुचलने का आरोप है।
आशीष कुमार पर पांच लोगों को कुचलने का लगा है आरोप
पिछले साल 3 अक्टूबर को, कथित तौर पर महिंद्रा थार चला रहे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक विरोध मार्च के दौरान चार किसानों और एक पत्रकार को कुचल दिया। उन्हें कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और प्रशासन पर जांच में धीमी गति का आरोप लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में अदालत ने जांच के आदेश दिए थे।
किसानों की मौत के बाद आशीष मिश्रा को किया गया गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आशीष मिश्रा को किसानों की मौत के कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए उन्हें फरवरी में जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द करते हुए उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा था।