सुशांत सिंह राजपूत केस: आदित्य ठाकरे के खिलाफ PIL पर चीफ जस्टिस बेंच करेगी सुनवाई, दिशा सालियान मामले पर भी होगी सुनवाई

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न्यूज डेस्क
सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में नया अपडेट सामने आया है। इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है जिसमें आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनवाई होगी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी। यह मामला मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ के सामने 31 जुलाई से पहले सुनवाई के लिए रखा गया था। सीबीआई और राज्य पुलिस को अपनी स्थिति की रिपोर्ट जमा करनी होगी और दोनों मामलों में जांच के बारे में उच्च न्यायालय को बताना होगा।

यह याचिका सितंबर 2023 में ‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लिटिगेंट्स एसोसिएशन’ द्वारा अध्यक्ष राशिद खान पठान के जरिए दायर की गई थी। उक्त जनहित याचिका दायर करने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में पुलिस आयुक्त राजीव जैन, डीसीपी अजय बंसल और सीनियर पी.आई. चिमाजी आढाव. शामिल थे।

विधायक नितेश राणे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चिमाजी अधव को एसआईटी में शामिल करने पर आपत्ति जताई क्योंकि वे मालवणी पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं। दूसरे, कार्यकर्ताओं ने उक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी अधव की ईमानदारी पर संदेह जताया है, क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान की मौत के दृश्य का पुनर्निर्माण नहीं किया था और पर्याप्त सबूतों के बावजूद आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे आरोपी आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

दिशा सालियान मामले में, मालवणी पुलिस स्टेशन के पहले के आईओ पर जांच का जाली रिकॉर्ड बनाने का आरोप है। इसलिए सुधीर वोरा बनाम पुलिस आयुक्त, मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, उक्त पुलिस स्टेशन से जुड़े किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।

हाई कोर्ट में उस दिन जनहित याचिका और तीन अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई होगी। इस जनहित याचिका में मुख्य संदिग्ध आदित्य ठाकरे ने उन्हें प्रतिवादी (आईए (एसटी) संख्या 19336/2023) के रूप में शामिल करने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था।

चूंकि आदित्य ठाकरे द्वारा भरा गया हलफनामा झूठा और तुच्छ था, इसलिए याचिकाकर्ता राशिद खान पठान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आदित्य ठाकरे और उनके अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना ​​और झूठी गवाही के तहत कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

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