न्यूज़ डेस्क
जिसकी कल्पना की जा रही थी आज वही हो गया। मानहानि के एक मामले में गुजरात सूरत की अदालत ने राहुल गाँधी को पहले दोषी करार दिया और फिर करीब आधे घंटे बाद उन्हें दो साल की सजा देते हुए 15 हजार का जुर्माना भी लगा दिया। बाद में उसी अदालत ने उन्हें एक महीने के लिए जमानत भी दी है। सुनवाई के दौरान राहुल गाँधी सूरत की अदालत में मौजूद थे। सजा पाने के बाद राहुल ने कहा कि सत्य ही मेरा भगवान है।
सजा से पहले कोर्ट में राहुल ने अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते समय मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगते रहे। प्रियंका गांधी ने कहा- मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे। हमारी आवाज को कोई रोक नहीं सकता।
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
यह भी बता दें कि यह केस सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज किया था। पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
आज कोर्ट रूम के भीतर बचाव पक्ष के वकील ने कम से कम सजा दी जाए की अपील की थी। जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सजा दी जाए। वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। जो लोग कानून बनाते हैं, वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जाए।
राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही जानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे।’ जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- ‘गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं।’