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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व PM राजीव गांधी के सभी हत्यारों को रिहा करने का दिया आदेश, कांग्रेस बोली – फैसला अस्वीकार्य

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले के दोषियों नलिनी श्रीहर, रविचंद्रन, रॉबर्ट पेस, राजा, श्रीहरन और जयकुमार को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आने के एक घंटे बाद ही उम्रकैद की सजा काट रहे सभी दोषियों की रिहाई हो गई।

दोषियों को जेल में अच्छे आचरण के कारण किया गया रिहा

राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों के बारे में फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया जाता है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी

कांग्रेस बोली- कोर्ट ने देश की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों से भरा हुआ है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को समय-पूर्व रिहा करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और त्रुटिपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना करती है।

तमिलनाडु के CM स्टालिन बोले- फैसले का स्वागत

राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किए जाने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है- मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। नियुक्त किए गए राज्यपाल को चुनी हुई सरकार के फैसले को नहीं बदलना चाहिए

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