Homeदेशसेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है।जाकोर्ट ने रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश की अवधि को 4 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया है।कोर्ट राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इस मामले में अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार अगस्त को लखनऊ की एक अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी।राहुल गांधी ने दिसंबर, 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया था कि चीनी सेना ने सीमा पर भारत का 2,000 स्कवायर किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया है और अरुणाचल प्रदेश से हमारे जवानों के खदेड़ दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तब उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी।उन्होंने राहुल गांधी से पूछा था कि आपको मीडिया या सोशल मीडिया पर ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या आप वहां थे? आपको कैसे पता कि 2,000 स्कवायर किलोमीटर क्षेत्र कब्जा लिया गया है? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है?’

बेंच ने कहा था कि बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे।’ राहुल गांधी के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल एक पब्लिक सर्वेंट हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उन्हें बोलने की आजादी का अधिकार है।कोर्ट ने उनकी इस दलील पर असहमति जताई और कहा कि उन्हें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यह अधिकार है, लेकिन जब सीमा पर तनाव चल रहा है तो क्या विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें ऐसे बयान देने चाहिए।

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