मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल को मिली जमानत

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न्यूज़ डेस्क
राहुल गाँधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनी यूपी से गुजर रही है। उनकी सभाओं में खूब भीड़ भी उम्र रही है लेकिन इस साथ ही राहुल गाँधी केस -मुकदमा से भी निपट रहे हैं।

आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था।

इसी बात से आहत बीजेपी नेता पूर्व को ऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसी मामले में आज सुनवाई हुई। लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर उन्होंने न्यायालय में समर्पण किया।

दरअसल, राहुल गांधी ने साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था।

जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था। जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी।

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