न्यूज डेस्क
अगर आप अपने ज्यादातर भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पर निर्भर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। UPI चलाने वाली संस्था NPCI ने अब एक खास श्रेणी के लेन देन के लिए भुगतान की सीमा पांच लाख रुपए तक बढ़ा दी है। यानी अब आप UPI के जरिए पांच लाख रुपए तक का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। यह सुविधा 15 सितंबर से लागू हो जाएगी। NPCI ने अपने नए परिपत्र में बताया कि UPI के पंसदीदा भुगतान पद्धति के रूप में उभरने के साथ विशिाष्ट श्रेणियों के लिए UPI में प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसलिए NPCI ने अब सर्कुलर जारी कर बैंको, पीएसपी,UPI ऐप को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि भुगतान की कुछ श्रेणियों में लेन देन सीमा बढ़ाई जाए।
नई लिमिट क्या है?
लिमिट: 15 सितंबर 2024 से, आप UPI के जरिए एक बार में 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं।
कहां लागू होगा:
यह नई लिमिट टैक्स भुगतान, अस्पताल और शिक्षा सेवाओं, IPOs और सरकारी सिक्योरिटीज (G Sec) पर लागू होगीं
कौन-कौन से लेन-देन इसमें शामिल हैं?
टैक्स भुगतान: आप अब UPI से 5 लाख तक का टैक्स एक ही ट्रांजैक्शन में चुका सकते हैं।
अस्पताल और कॉलेज: अस्पतालों और स्कूलों/कॉलेजों की फीस भी 5 लाख तक UPI से चुकाई जा सकती हैं
IPO और सरकारी सिक्योरिटीज: IPO और सरकारी सिक्योरिटीज में भी अब 5 लाख तक का निवेश UPI से किया जा सकता है।
NPCI का निर्देश
NPCI ने बैंकों और UPI ऐप्स को निर्देश दिया है कि वे टैक्स भुगतान के लिए ₹5 लाख की नई लिमिट लागू करें।
MCC-9311: टैक्स भुगतान के लेन-देन को इस श्रेणी में रखा जाएगा।
लागू होने की तारीख: यह नई लिमिट 15 सितंबर 2024 से लागू होगी।
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास दास ने आठ अगस्त 2024 को मौद्रिक नीति के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा था कि टैक्स भुगतान के लिए यूपीआई की सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी जाएगी।