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मानहानि मामले में सुनवाई, राहुल गांधी को 6 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश

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राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के एक मामले में मंगलवार को रांची के एमपी/ एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई,जहां अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है।दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले ही सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जतायी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी ।

बीजेपी कार्यकर्ता ने दायर की थी शिकायतवाद

दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने तत्कालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दायर की थी।इसके बाद इस केस को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।इस मामले में 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

साल 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी,जिसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर कर कहा था कि कांग्रेस नेता ने जानबूझ कर अमित शाह की छवि खराब करने की कोशिश की। हालांकि, राहुल गांधी ने क्रिमनल रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर राहत देने की अपील की थी।

 

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