नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा कि तीनों आवेदन खारिज किये जाते हैं। न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है। ईडी के अनुसार आप नेता कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है।
सत्येंद्र जैन पर शेल कंपनियां खरीदनें का लगा है आरोप
सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।