नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्यभर के मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू करे, ताकि मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रखा जा सके। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्यनारायण प्रसाद की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग को शुक्रवार को यह निर्देश दिया।
तस्वीरें खींचने से होती है बाधा उत्पन
याचिकाकर्ता एम सीतारमण ने याचिका में संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वे तूतीकोरिन जिले में तिरुचेंदूर स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के परिसर में एंड्रायड मोबाइल फोन ले जाने और इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर प्रभावी कदम उठाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि संबंधित मंदिर एक प्राचीन धर्म स्थल है,जहां शांतिपूर्ण तरीके से नि:शुल्क दर्शन की व्यवस्था है,लेकिन दीपरथनाई,पूजा और अन्य अनुष्ठान के दौरान वीडियोग्राफी तथा तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा का इस्तेमाल किए जाने से बाधा उत्पन होती है।