न्यूज डेस्क
सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई यानी मंगलवार को ‘सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के रकम वापस मिलेगी, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इन पैसों के लिए आप अपने आप अप्लाई कर सकते है। आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझिए कि सहारा में आपका फंसा हुआ पैसा वापस कैसे मिलेगा?
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पोर्टल से ऐसे करें रजिस्ट्रेशन?
- पोर्टल से रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इस रिफंड पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपनी सारी जरूरी डिटेल भरनी होगी।
- रजिस्ट्रेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिफंड पोर्टल पर अपलोड किए थे। उनका 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन के बाद अधिकारी अगले 15 दिनों में इस पर कार्रवाई करेंगे।
- फिर SMS के जरिए निवेशकों को वेरिफिकेशन पूरा होने की जानकारी दी जाएगी।
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खाते में कब आएगा पैसा?
- अब सबसे ज़रूरी सवाल आपके खाते में पैसा कब आएगा ? तो बता दें SMS आने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन क्लेम अप्रूव कर लिया गया है।
- इसके बाद खाते में निवेश की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- क्लेम सक्सेसफुल वेरिफाई होने की तारीख से 45 दिनों के बाद रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
- सबसे बड़ी बात ये है कि आवेदन के लिए कोई भी तारीख तय नहीं की गई है। आज से लेकर निवेशक जब तक आवेदन करेंगे उन्हें पैसा वापस मिलता रहेगा। वहीं इसके लिए कोई शुल्क उनको नहीं देना है।
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रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत
- नाम और पते से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी के साथ अपना सदस्यता नंबर भी जरूर रखें। यानी वो नंबर जो सहारा में निवेश के वक्त आपको दिया गया था। ये आपको पासबुक, बांड या फिर किसी जमा रसीद पर मिल जाएगा।
- जमा खाता संख्या यानी वो अकाउंट नंबर जिसमें आपका पैसा निवेश किया गया। ये भी आप पास बुक या किसी रसीद से प्राप्त कर सकते हैं।
- आपका मोबाइल नंबर लेकिन ध्यान रहे, ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए।
- इसी तरह जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक को भी अपने साथ ज़रूर रखें।
- अगर क्लेम की जाने वाली राशि 50 हज़ार से ज़्यादा है। तो इसके लिए पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी।