पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी के देश छोड़कर जाने पर रोक

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बीरेंद्र कुमार झा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन पर लगातार शिकंजा कसता चला जा रहा है।अब जो खबर आ रही है,उसके अनुसार इमरान खान के देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान उनकी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। इतना ही नहीं इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम के भी देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

अघोषित मार्शल लॉ

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के कई प्रांतों में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ याचिका दायर किया है और इसे अघोषित पार्सल करार दिया है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार देश की सुरक्षा करने के लिए, नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना बुलाई जा सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यायालय में याचिका दायर कर पंजाब,खैबर पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को चुनौती दी है तथा इसे अघोषित मार्शल लॉ करार दिया है।

न्यायिक आयोग गठन करने का आदेश देने का शीर्ष न्यायालय से किया अनुरोध

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि सेना अधिनियम 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारियां, जांच और मुकदमे असंवैधानिक और अमान्य है तथा क्या कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखते हैं।उन्होंने कहा कि यह संविधान कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अस्वीकार करने के समान है। प्राप्त खबर के अनुसार इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को भड़की हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश देने का अनुरोध किया है।

शाहबाज शरीफ ने क्या कहा

प्राप्त खबर के अनुसार याचिका में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, पीएमएल – एन प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज ,पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जेयूआई प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के हमलावरों ने पाकिस्तान पर हमला किया और देश के दुश्मनों को जश्न मनाने का मौका दिया।

 

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