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अवैध खनन मामला: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत,हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द

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रांची: अवैध खनन केस में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया सत्यमेव जयते।

शिवशंकर शर्मा ने दायर की थी याचिका

हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था। यह जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में शिवशंकर शर्मा ने दायर की थी, जिसके मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सोरेन और झारखंड सरकार ने सुप्रीम में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की थी।

सीएम सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की थी मांग की थी

सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित पीआईएल की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पेटीशन पर अगस्त महीने में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सोमवार को यह फैसला दिया कि शिवशंकर शर्मा नामक शख्स की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट ने इस याचिका को मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य माना था।

 

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