31 दिसंबर यानी आज का दिन खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. ऐसे में आज के दिन के साथ-साथ पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी डेडलाइन भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद, 1 जनवरी 2026 से, ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं है, वे काम करना बंद कर देंगे।यानी कि इनएक्टिव होने के बाद न तो पैन कार्ड होल्डर टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही बैंक और KYC से जुड़े काम। ऐसे में अगर आपने अब तक ये काम नहीं किया है, तो फिर जल्दी से आज भर में इस काम को निपटा लें। हम आपको यहां आधार से पैन कार्ड को लिंक करने का ऑनलाइन तरीका बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से अपने घर पर बैठे-बैठे भी इस काम को कर सकते हैं।
अगर आज भर में आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। यानी कि आप न तो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और न ही रिफंड के लिए अप्लाई।इसके अलावा, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। इतना ही नहीं, KYC से जुड़े काम आप नहीं कर पाएंगे।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए आपको पहले 1,000 रुपये का फाइन देना होगा। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने शुरू में पैन-आधार नंबर लिंकिंग के लिए 30 जून 2023 का डेडलाइन दिया था। हालांकि, बाद में इसे बढ़ाकर 31 मई 2024 कर दिया गया था। ऐसे में जिन्होंने इस दौरान अपना पैन-आधार लिंक नहीं करवाया था, उन्हें अब 1,000 रुपये का लेट फाइन देना होगा।ऐसे में सब कुछ जांच कर अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) दी गई हैं, वही आपके पैन कार्ड में भी हो।अगर दोनों डॉक्यूमेंट में अलग-अलग जानकारी है, तो फिर पहले उसे ठीक करा लें। क्योंकि, बिना इसके आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं कर सकते।
ऑनलाइन पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ (इस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं) पर जाएं।
होम पेज पर साइड में दिए गए Quick Links में ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जहां अपना अपना पैन और आधार नंबर दर्ज कर दें।
डिटेल्स भरने के बाद ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने का ऑप्शन चुनें।
सबसे पहले सही असेसमेंट ईयर चुनें, फिर पेमेंट टाइप में Other Receipts (अन्य रसीद) का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
इसके बाद पहले से भरी हुई भुगतान राशि को वेरिफाई करें और जारी रखें (Continue) पर क्लिक कर दें।
इसके बाद चालान जेनरेट करें और अपने बैंक के पोर्टल के जरिए पेमेंट करें।
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद, लिंकिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर वापस जाएं।यहां अपना PAN, आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही डालें, जैसा आधार में रिकॉर्ड है, फिर “Validate” पर क्लिक करें।
क्लिक करते ही आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।OTP दर्ज कर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
वेरिफाई प्रोसेस कंप्लीट होते ही आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
आधार से पैन लिंक हुआ है या नहीं, ये भी आप ऑनलाइन चेक करते हैं।इसके लिए-
सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं।
Quick Links में नीचे दिए Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर भर कर View Link Aadhaar Status पर क्लिक कर दें।
अगर आधार-पैन लिंक हो चुका है, तो आपको प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज दिखाई देगा।
वहीं, अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस में है का मैसेज दिखाई देगा।
