Dheeraj Sahu से मिले नोटों के अंबार पर कितना Tax लगेगा, जानिए Income Tax जब्त 353 करोड़ रुपए का क्या करेगा

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विकास कुमार
आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से तीन सौ 53 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। साहू के ठिकानों से पांच सौ और दो सौ रुपए के नोटों की इतनी गड्डियां मिलीं हैं कि आयकर विभाग के अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं। नोटों को गिनने के लिए लगाई गई मशीनों की भी सांसें फूलने लगीं है।

वहीं धीरज साहू के घर से मिली बेहिसाब दौलत का अब क्या होगा,ये सवाल आज सबके जुबान पर है। आयकर नियम के मुताबिक, अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स. के साथ-साथ पेनल्टी वसूलने का भी प्रावधान है। स्लैब के हिसाब से तीन सौ फीसदी तक टैक्स, और पेनल्टी- लगाया जा सकता है। नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्हेंन वापस मिलना मुश्किल है। साथ ही उन्हें और टैक्सत भी देना पड़ सकता है। अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग की ओर से अधिकतम 33 फीसदी का टैक्स लगता है,जिसमें 3 फीसदी सरचार्ज भी शामिल होता है। इसके बाद दो सौ फीसदी तक पेनल्टीन लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त वर्ष में अर्जित की गई है तो उस पर कुल 84 फीसदी टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी,लेकिन अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है, तो फिर उस पर 99 फीसदी टैक्स और पेनल्टी वसूली जा सकती है।

वहीं आयकर विभाग की ये कार्रवाई शराब से जुड़े कारोबार में टैक्स चोरी की आशंका में शुरू हुई थी। विभाग ने टैक्से चोरी के आरोप में शराब कारोबार से जुड़ी कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे। बौद्ध डिस्टलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इन्फ्रा लिमिटेड और क्वालिटी बॉटलर्स में छापे पड़े। इसके अलावा किशोर प्रसाद-विजय प्रसाद बिवरेज लिमिटेड जैसी कंपनी पर भी छापा मारा गया। अब आयकर विभाग नियम के हिसाब से धीरज साहू से टैक्स और पैनल्टी वसूल करेगी।

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