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सत्येंद्र जैन मसाज वीडियोः स्पेशल कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस, 21 नवंबर को अगली सुनवाई

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नई दिल्लीः तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज कराते वीडियो वायरल होने के बाद स्पेशल कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लीक वीडियो के संबंध में ईडी से जवाब मांगा गया है। सत्येंद्र जैन के वकील प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे थे। जैन की कानूनी टीम का आरोप है कि ईडी ने कोर्ट में दिए हलफनामे के बावजूद वीडियो लीक किया। मामले की अगली सुनवाई अब 21 नवंबर को होगी।

सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के मुताबिक, तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिसमें वह कुछ कागज देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैर की मसाज कर रहा है। जैन उस शख्स के ऊपर पैर रखकर उससे मसाज करवा रहे हैं। कुछ देर बाद सत्येंद्र जैन करवट बदलकर बैक मसाज लेने लगते हैं और फिर वहीं बैठकर हेड मसाज कराते सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। सितंबर महीने के यह वीडियो अलग अलग तारीख और समय के बताए जा रहे हैं।

Source: सोशल मीडिया

VIP ट्रीटमेंट पर बीजेपी हमलावर

सत्येंद्र जैन के मसाज लेते वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली की सियासत भी गरमा गई है। विपक्षी दलों ने सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर निशाना साधा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ‘AAP भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में मसाज करवा रही है। आप अब स्पा पार्टी बन चुकी है जिसके लिए कानून को तार-तार किया गया है।’

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस ने भी वीडियो पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर लिखा कि, कट्टर ईमानदार पार्टी ने तिहाड़ जेल में ही अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए मसाज पार्लर खोल दिया है। सत्येन्द्र जैन जेल में यूं ही करवट बदल बदल कर दिन काट रहे है।

मनीष सिसोदिया ने दी सफाई

इन आरोपों के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जेल में गिरने की वजह से सत्येंद्र जैन को रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनकी सर्जरी हुई और डॉक्टर ने उनको नियमित फिजिओथेरपी की सलाह दी थी। कोर्ट ने ईडी को यह वीडियो जारी न करने के आदेश भी दिए थे।

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