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बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोेकसभा सदस्यता रद्द, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

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न्यूज डेस्क
बहुजन समाज पाटी (बसपा) सांसद अफजाल अंसारी को सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अफजाल अंसारी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी।। लोकसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, सजा के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी को उनकी सजा की तारीख 29 अप्रैल से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ई) के प्रावधानों के संदर्भ में उठाया गया है।

गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में 29 अप्रैल को बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

क्या था मामला?

उल्लेखनीय है कि अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले में तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्‍या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्‍या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। दोनों भाइयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था। समझा जाता है कि अंसारी आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराये जाने की अवधि 10 वर्ष है.

 

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