काला हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी। ये अपीलें एक्टर सलमान खान सहित अन्य आरोपियों से संबंधित हैं।
हालांकि, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की एकल पीठ ने इन अपीलों की सुनवाई से इंकार करते हुए निर्देश दिए कि मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष कराई जाए।मामले में सैफ अली खान व अन्य की ओर से भी एक अपील लंबित है। वहीं, सलमान खान की ओर से साल 2018 में सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की गई है।
अब इन सभी अपीलों पर सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी। ये मामला जोधपुर से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है।
ये मामला 26 साल पुराना है। साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक्टर्स सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू ,सोनाली बेंद्रे पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।
सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार मामले में तीन केस दर्ज हुए. दो मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वहीं कांकाणी काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है।
